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विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली,2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं. फेमा.64/2002-आरबी

दिनांक:29 जून, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च)और धारा 47 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा , विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को, विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा।
    
(ii) यह सकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली, 2000 में दिनांक 3 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000 थरबी. के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 3 के उप- पैरा (i) के बदले निम्नवत् संशोधन किया जाएगा अर्थात्:-
"फ्लैट /भूखंड का आबंटन न होने/ आवासीय/ वाणिज्यिक संपत्ति की खरद के लिए बुकिंग व्यवहार रद्द होने के कारन आवास भवन एजेंसियों/ बिक्रेता द्वारा आवेदन/ बयाना रकम/ खरीद प्रतिफला वापसी, ब्याज, यदि कोई हो, (उस पर देय निवल आयकर) के साथ किया जाएगा, बशर्ते कि मूल भुगतान , खाता धारक के अनिवासी विदेशी / विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता में से अथवा भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग चैनेलों के जरिये विप्रेषण किया गया थाँर प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की विश्वसनीयता के बारे में संतुष्ट है।"

 (कि.ज.उदेशी)
 कार्यपालक निदेशक

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