विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.66/आरबी-2002 दिनांक: 27 जुलाई ,2002 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप- धारा (2) के खंड (ज) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1. (i) इन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जाएगा । 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए; अर्थात् :- स्पष्टीकरण:- " स्वश्री " का मतलब है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई आयात/ निर्यातलेनदेनों के संबंध में उनके अपने देस के मुख्य भूक्षेत्र या अनुषंगी कंपनी के साथ या विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय करार करने से अलग किया गया है "। (कि.ज. उदेशी) |