वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 के अंतर्गत नामांकितियों - आरबीआई - Reserve Bank of India
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 के अंतर्गत नामांकितियों
संदर्भ सं.सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच-10024/15.15.001/2006-07
22 दिसंबर 2006/1 पौष 1928 (श)
महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग,प्रधान कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कॉर्पोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/इंडियन ओवरसीज़ बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड.
महोदय
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 के अंतर्गत नामांकितियों
को अनिवासी भारतीय और पीआइओ-स्पष्टीकरण
कृपया दिनांक 28 जून 2006 के हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-06/431 संदर्भ.सं.सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच-20692/15.15.001/2005-06 देखें एवं अन्य बातों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,2004 के अंतर्गत पीआइओ कार्ड धारकों को निवेश करने/नामांकिती बनने की पात्रता संबंधी मामलों पर कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
2.हमें बजट प्रभाग,आर्थिक कार्य विभाग,भारत सरकार से दिनांक 14 दिसंबर 2006 का पत्र सं.एफ.15/8/2005/एनएस-II/खंड.II प्राप्त हुआ है जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण है कि अनिवासी भारतीय और वे व्यक्ति जिनके पास दोहरी नागरिकता (भारतीय और अन्य) है वे योजना के अंतर्गत नामिती बन सकते हैं परंतु जमाकर्ता की मृत्यु होने के कारण वे खाता चालू नहीं रख सकते,तथा उन्हें खाते की आय भी प्रत्यावर्तन के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
3.इस परिपत्र की विषयवस्तु से आपके बैंक की सभी पदनामित शाखाओं को जानकारी और अनुपालन के लिए अवगत कराया जाए।
4.कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(बालु.के)
उप महाप्रबंधक