बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी) के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुसूचित बैंकों की बाध्यता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी) के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुसूचित बैंकों की बाध्यता
आरबीआई/2005-06/85 30 जुलाई 2005 अध्यक्ष/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय, बैंकिंग नकदी लेन-देन कर (बीसीटीटी) के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुसूचित बैंकों की बाध्यता हम इसके साथ उक्त विषय पर आयकर महानिदेशालय (जांच), दिल्ली से प्राप्त पत्र एफ. सं. एडीडीएल.डीआईटी (आईएनवी) (एचक्यू)/बीसीटीटी/2005-06 दिनांक 27 जुलाई 2005 की एक प्रति अग्रेषित करते हैं, जिसकी विषय-वस्तु स्वयं व्याख्यात्मक है। 2. सरकारी अधिसूचना सं. 156/2005, दिनांक 30 मई 2005 के नियम संख्या 5 के अनुसार, आपको कंप्यूटर मीडिया पर, संबंधित महीने की समाप्ति के तुरंत बाद महीने की समाप्ति पर या उससे पहले दर्ज किए गए कर योग्य बैंकिंग लेनदेन की संख्या और महीने के दौरान एकत्र किए गए बैंकिंग नकदी लेन-देन कर का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। 3. जून 2005 के महीने के लिए मासिक विवरण का 31 जुलाई 2005 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, आप नीचे उल्लिखित पते पर नियमों में निर्धारित तरीके और माध्यम के अनुसार जानकारी तुरंत प्रस्तुत कर सकते हैं: आयकर महानिदेशालय (जांच) 4. आप उपरोक्त अधिसूचना और प्रपत्र वेबसाइट www.taxmann.com से डाउनलोड कर सकते हैं। सादर (एम.टी. वर्गीज) |