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विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र -1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400 005

संदर्भ : बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 80 /23.13.004/2002-03

19 मार्च 2003
28 फाल्गुन 1924 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट

कृपया 11 नवंबर 2002 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 42/23.13.004/ 2002-03 देखें, जिसकेसाथ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों की स्थापना की योजना भेजी गयी थी । इन दिशा-निर्देशों के जारी किये जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों से प्राप्त कई तरह की पूछताछ में बैंकों ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे हैं । इन मुद्दों की जांच की गयी और निम्नप्रकार स्पष्ट किया जाता है ।

2. योजना के पैरा 2.1 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों की स्थापना के लिए प्रत्येक पात्र बैंक को केवल एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की अनुमति होगी,जो मुख्यत: थोक बैंकिंग कार्य करेगी । अब यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पात्र बैंक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट स्थापित कर सकता है । इस प्रकार, बैंक एक से अधिक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं, लेकिन एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं ।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों को अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में यूनिटों और विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ताओं को उधार देने की अनुमति दी जाये। बैंकों ने यह भी अनुरोध किया है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट द्वारा विदेश में उधार देने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाये । यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे । इस मामले की छ: महीने की अवधि के दौरान ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों के कार्यनिष्पादन के आधार पर बाद में समीक्षा की जायेगी ।

4. यह निर्र्णय किया गया है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों को उनकी अधिशेष निधियों को भारत के बाहर निवेश करने की अनुमति संबंधित बैंक के निदेशक बोड़ द्वारा इस प्रयेाजन के लिए बनायी गयी निवेश नीति के अधीन दी जाये ।

5. यह भी निर्णय किया गया है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों को अलग-अलग व्यक्तियों से जमाराशियों स्वीकार करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘‘अपने ग्राहक को जानिए’’ संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर दी जाये ।

भवदीय

(बी. महापात्र)
मुख्य महा प्रबंधक

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