विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 88 /23.13.004/2002-03
27 मार्च 2003
06 चैत्र 1925 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
प्रिय महोदय,
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट
कृपया 11 नवंबर 2002 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. आइबीएस. बीसी. 42/23.13.004/2002-03 देखें जिसके साथ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों की स्थापना के लिए एक योजना भेजी गयी थी । उसके पैरा 2.1.1 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक मूल बैंक को उसकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट शाखा को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(7) के अंतर्गत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी अपेक्षाओं से छूट प्रदान करेगा ।
2. तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों के संदर्भ में मांग और मीयादी देयताओं पर औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने से छूट देने वाली 27 मार्च 2003 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 87/23.13.004/2002-03 संलग्न है ।
भवदीय
(पी. के. महापात्र)
उप महा प्रबंधक
अनुलग्नक : एक
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी.87 /23.13.004/2002-03
27 मार्च 2003
06 चैत्र 1925 (शक)
अधिसूचना
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को उसकी ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों के संदर्भ में मांग और मीयादी देयताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अधीन निर्धारित औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) बनाये रखने से छूट देता है ।
(के. एल. खेतरपाल)
कार्यपालक निदेशक