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ओएलटीएएस - प्रत्यक्ष कर चालान के लिए ड्रॉप बॉक्स सुविधा

आरबीआई/2005-06/188
डीजीबीए.जीएडी.सं.H-412/42.01.034/2005-06

25 अक्टूबर 2005
कार्तिक 3, 1927 (एस)

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड
सहित सभी एजेंसी बैंक

महोदय,

ओएलटीएएस - प्रत्यक्ष कर चालान के लिए ड्रॉप बॉक्स सुविधा

आयकर निदेशालय (सिस्टमस) द्वारा यह रिपोर्ट किया गया है कि ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) के तहत पैन/टीएएन  संबन्धित बड़ी संख्या में डेटा प्रविष्टि त्रुटियां पायी गई हैं। ऐसी त्रुटियों का एक कारण करदाता द्वारा शाखाओं में रखे 'ड्रॉप बॉक्स' में चालान को डालना भी है। चालानों को बक्सों में ड्रॉप की प्रथा बैंक अधिकारियों को ओएलटीएएस में चालान विवरण दर्ज करने से पहले प्रस्तुतकर्ता से प्रारंभिक पूछताछ करने से वंचित करती है।

2. बुनियादी डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से, ओएलटीएएस पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर चालानों को ड्रॉप बॉक्स में डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः, आपसे अनुरोध है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह करने  हेतु अधिकृत शाखाओं को सूचित करें कि वे प्रत्यक्ष कर चालान को ड्रॉप बॉक्स में डालने से रोकने के लिए उचित नोटिस प्रदर्शित करें।

भवदीय

(एम.टी. वर्गीस)
महाप्रबंधक

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