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आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओलटास) - पिछली अवधि (1 जून 2004 से 31 मार्च 2005 तक) से संबंधित चलन डाटा अपलोड करना

आरबीआई/2004-05/455
सबैंलेवि.जीएडी.सं.एच-5723/42.01.037/2004-05

5 मई, 2005

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक
सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक/
एचडीएफसी बैंक लिमि./ आयसीआयसीआय बैंक लिमि.
यूटीआई बैंक लिमि./ आईडीबीआई बैंक लिमि./ जम्मू और कश्मीर बैंक लिमि.

प्रिय महोदय,

आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओलटास) - पिछली अवधि (1 जून 2004 से 31 मार्च 2005 तक)
से संबंधित चलन डाटा अपलोड करना

आयकर निदेशालय (प्रणाली), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) द्वारा 13 दिसंबर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित नोडल अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक बैंक ऐसी चालानों की पहचान करें जिन्हें ओलटास के अंतर्गत कर सूचना नेटवर्क(टिन) पर अपलोड करने के लिए शेष हैं। हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपके द्वारा नामित “नोडल अधिकारी” ने इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी होगी। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक यह कार्य दुबारा कर लें और यह सुनिश्चित करें कि 1 जून 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि में स्वीकार की गई कोई भी चालान टिन पर अपलोड करने के लिए शेष न हो। आपको नोडल शाखाओं को इस कार्य में सक्षम बनाने की दृष्टि से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी ने 27 अप्रैल, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं.101/2004-05/प्रि.सीसीए/ओलटास/83-1431 के माध्यम से सभी आंचलिक लेखांकन कार्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे बैंक की नोडल शाखाओं को भौतिक चालान प्रति उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार से, एनएसडीएल ने भी यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि टिन में अपलोड की गई चालान को देखा जा सके और पिछली अवधि के चालान डाटा को अपलोड किया जा सके। अतः आपकी नोडल शाखाएं 1 जून 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि की चालानों की पहचान करें और जो टिन पर अपलोड नहीं की गई हैं, उन्हें अपलोड करें। यह कार्य करते समय ध्यान रखा जाए कि “वसूली तारीख /नोडल शाखा स्क्रॉल तारीख” समान होनी चाहिए या 31 मार्च 2005 से कम होनी चाहिए।

2. यह कार्य 28 मई, 2005 तक पूरा कर लिया जाए। इस कार्य को पूरा कर लिए जाने के बाद इस आशय का एक प्रमाणपत्र श्री एस एस खान, आयकर निदेशक (प्रणाली), आयकर निदेशालय (प्रणाली), ई-2, एआरए सेंटर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 055 को 31 मई 2005 तक अवश्य प्रेषित कर दिया जाए और उसकी सूचना हमें भी दी जाए।

3. इस प्रकार अपलोड न की गई चालान से संबंधित राशियों का निपटान पूर्व में किया जा चुका है, इसलिए सावधानी बरती जाए ताकि दुबारा उन्हें गणना में न लिया जाए।

कृपया तदनुसार व्यवस्था की जाए।

भवदीय

ह/-

(गिरीश कल्याणपुर)
उप महाप्रबंधक

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