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79048575

ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - निधि का निपटान

आरबीआई/2005/466
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.5801/42.01.034/2004-05

13 मई 2005

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक /
प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक /
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक /
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड /
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड /
यूटीआई बैंक लिमिटेड / आईडीबीआई लिमिटेड /
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

महोदय,

ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - निधि का निपटान

कृपया ओएलटीएएस के अंतर्गत निधि के निपटान के संबंध में दिनांक 29 मार्च 2005 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2005/406 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. हमारे संज्ञान में यह आया है कि कुछ एजेंसी बैंकों ने हमारे निर्देशों की व्याख्या इस अर्थ में की है कि चालान डेटा को पहले कर सूचना नेटवर्क (टिन) पर अपलोड किया जाना चाहिए और इसके बाद एनएसडीएल द्वारा अस्वीकृत फाइलों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस-आरबीआई) नागपुर में निधि निपटान फाइल अपलोड करने के लिए निपटान आंकड़े तय किए जाने चाहिए। इस संबंध में, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि निधि निपटान के लिए सीएएस, नागपुर को रिपोर्ट करते हुए अपलोड की गई वित्तीय डेटा फ़ाइल और उस निपटान से संबंधित उस दिन का टिन पर अपलोड किया गया चालान डेटा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सत्यापन त्रुटियों आदि के कारण एनएसडीएल द्वारा बाद में अस्वीकृत फाइलों, यदि कोई हो, को अलग से संसाधित किया जाना चाहिए और फिर से अपलोड किया जाना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि करदाता द्वारा जमा किए गए प्रत्येक चालान के संबंध में चालान डेटा अपलोड किया गया है और टिन द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। टिन में फाइलों को दोबारा अपलोड करने से फंड सेटलमेंट डेटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि लिंक सेल से सीएएस, नागपुर में जाने वाले डेटा और टिन में जाने वाले संबंधित चालान डेटा को समवर्ती रूप से अपलोड किया जाए, तो टिन पर पूर्ण रिपोर्टिंग संभव हो सकेगी।

3. कृपया तदनुसार अपने लिंक सेल को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दें कि किसी भी तिथि के लिए सीएएस और टिन पर अपलोड किए गए आंकड़ों में कोई विसंगति ना हो।

4. आप अपनी नोडल शाखाओं को यह पुनः निर्देशित करें कि वे ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखा प्रक्रिया के पैराग्राफ 6 (उद्धरण संलग्न) में निहित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और उन्हें संबंधित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को दैनिक आधार पर स्क्रॉल और चालान आदि भेजने की सलाह दें।

5. कृपया परिपत्र की प्राप्ति सूचना मेरे कार्यालय को दें।

सादर

ह/-

(प्रबल सेन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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