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पते का एक दस्तावेजी प्रमाण – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक खाते के लिए केवाईसी मानदंडों को और सरल बनाया

आरबीआई/2013-14/634
बैंपवि‍वि‍.एएमएल. बीसी. सं. 119/14.01.001/2013-14

9 जून 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
स्थानीय क्षेत्र बैंक / अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं

महोदय/महोदया

अपने ग्राहक को जानि‍ए (केवाईसी) मानदंड/ धनशोधन नि‍वारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध(सीएफटी) /धनशोधन नि‍वारण अधि‍नि‍यम (पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायि‍त्व – पते के सबूत पर स्पष्टीकरण

कृपया अपने ग्राहक को जानि‍ए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन नि‍वारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध (सीएफटी) / धनशोधन नि‍वारण अधि‍नि‍यम (पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायि‍त्व से संबंधि‍त रिजर्व बैंक के 1 जुलाई 2013 के मास्टर परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. एएमएल . बीसी. सं.24/14.01.001/2013-14 का पैरा 2.4 (ज), (झ), (ञ),(ठ), (ड) और अनुबंध-। देखें, जिनमें व्यक्तियों द्वारा बैंक खाता खोलते समय पते का सबूत दिए जाने की अपेक्षा की गई है।

2. रिजर्व बैंक को विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, स्थानांतरित कर्मचारियों आदि से बैंक खाता खोलते समय वर्तमान/स्थायी पते के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने में आ रही समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त होते रहे हैं। धन शोधन निवारण नियम (अभिलेखों का रखरखाव), 2005 में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में इस मामले की समीक्षा की गई है और तदनुसार, 'पते का प्रमाण' प्रस्तुत करने की अपेक्षा को निम्नानुसार सरल किए जाने का निर्णय लिया गया है:

क) अब से, ग्राहकों को बैंक में खाता खोलते समय या आवधिक अपडेशन के दौरान किसी एक ही पते (या तो वर्तमान या स्थायी) के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे। यदि पते के सबूत के रूप में दिए गए पते में कोई परिवर्तन होता है तो पते का नया सबूत छह माह की अवधि के भीतर शाखा को प्रस्तुत करना होगा।

ख) यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पते का सबूत स्थानीय पता या वह पता नहीं है जहां ग्राहक अभी निवास कर रहा है तो बैंक ऐसे स्थानीय पते के लिए एक घोषणा ले सकता है जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जा सके। पत्राचार/स्थानीय पते के रूप में दिए गए ऐसे किसी पते के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक द्वारा इस पते का सत्यापन सकारात्मक पुष्टि जैसे कि (i) पत्र , चेक बुक, एटीएम कार्ड के प्राप्त होने की पावती; (ii) टेलीफोन पर बातचीत (iii) मुआयना आदि द्वारा किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन या किसी अन्य कारण से इस पते में परिवर्तन होने की दशा में ग्राहकों द्वारा बैंक को पत्र व्यवहार किए जाने हेतु नए पते की सूचना इस परिवर्तन के दो सप्ताह के भीतर देनी होगी।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी केवाईसी नीति को संशोधित करें और इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

4. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति सूचना दिए जाने हेतु सूचित करें।

भवदीया

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

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