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नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना

आरबीआई/2013-14/581
बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 108/09.07.005/2013-14

6 मई 2014

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना

कृपया 29 दिसंबर 1976 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी.158/सी. 90 (एच)-76 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अभिभावक के रूप में माता के साथ नाबालिग खाते (सावधि और बचत जमा खाते) खोलने की अनुमति दें, बशर्ते ऐसे खातों के परिचालन में सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अभिभावक के साथ खोले गए नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति नहीं हो तथा ये खाते हमेशा जमा शेष दर्शाते हों। कृपया 8 सितंबर 1989 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 19/सी. 90 (एच)-89 भी देखें, जिसमें अभिभावक के रूप में माता के साथ नाबालिग खाता खोलने की सुविधा आवर्ती जमाराशियों के लिए भी प्रदान की गई थी।

2. इसके अतिरिक्‍त, वित्‍तीय समावेशन के उद्देश्‍य को प्रोत्‍साहन देने तथा बैंकों के बीच नाबालिगों के खाते खोलने और परिचालन में समानता लाने की दृष्टि से बैंकों को निम्‍नानुसार सूचित किया जाता है:

  1. किसी भी आयु के नाबालिग द्वारा उसके नैसर्गिक या कानूनी रूप से नियुक्‍त अभिभावक के माध्‍यम से बचत/सावधि/आवर्ती बैंक खाता खोला जा सकता है।

  2. 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नाबालिग, यदि चाहें तो उन्‍हें स्‍वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने और परिचालन करने की अनुमति दी जाए। तथापि, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को ध्‍यान में रखते हुए नाबालिग की आयु के अनुसार उसके द्वारा स्‍वतंत्र रूप से परिचालन की राशि की सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। वे अपने विवेक के अनुसार यह भी तय कर सकते हैं कि नाबालिगों द्वारा खाते खोलने के लिए न्‍यूनतम कौन से दस्‍तावेज अपेक्षित हैं।

  3. बालिग होने पर पूर्व नाबालिग को उसके खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाते का परिचालन नैसर्गिक अभिभावक/कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता हो, तो नए सिरे से पूर्व नाबालिग के परिचालन संबंधी अनुदेश और नमूना हस्‍ताक्षर प्राप्‍त किए जाने चाहिएं तथा सभी परिचालनगत प्रयोजनों से अभिलेख में रखे जाने चाहिए।

3. बैंक अतिरिक्‍त बैंकिंग सुविधाएं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि प्रस्‍तावित करने के लिए स्‍वतंत्र हैं, बशर्ते कि नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति न दी जाए तथा इनमें हमेशा जमा शेष बना रहे।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

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