नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना
आरबीआई/2013-14/581 6 मई 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना कृपया 29 दिसंबर 1976 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी.158/सी. 90 (एच)-76 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अभिभावक के रूप में माता के साथ नाबालिग खाते (सावधि और बचत जमा खाते) खोलने की अनुमति दें, बशर्ते ऐसे खातों के परिचालन में सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अभिभावक के साथ खोले गए नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति नहीं हो तथा ये खाते हमेशा जमा शेष दर्शाते हों। कृपया 8 सितंबर 1989 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 19/सी. 90 (एच)-89 भी देखें, जिसमें अभिभावक के रूप में माता के साथ नाबालिग खाता खोलने की सुविधा आवर्ती जमाराशियों के लिए भी प्रदान की गई थी। 2. इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने तथा बैंकों के बीच नाबालिगों के खाते खोलने और परिचालन में समानता लाने की दृष्टि से बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:
3. बैंक अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति न दी जाए तथा इनमें हमेशा जमा शेष बना रहे। भवदीय (राजेश वर्मा) |