क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना
आरबीआइ /2007-08/162
ग्राआाऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.32/03.05.33 (सी) /2007-08
18 अक्तूबर 2007
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियां खोलना
कृपया 27 दिसंबर 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआाऋवि. केंका. आरआरबी. सं.बीसी. 57/
03.05.33 (एफ) /2005-06 की मद (3)ं देखें। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब से मुद्रा तिजोरी की सुविधा के लिए विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें।
i. नाबार्ड की आखिरी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बैंक की न्यूनतम निवल संपत्ति 50 करोड़ रुपए हो;
ii. बैंक ने पिछले तीन वर्षों में निवल लाभ कमाया हो तथा उसकी संचित हानियां न हों;
iii. बैंक का सकल एनपीए 10 प्रतिशत से अधिक न हो;
iv. बैंक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक पिछले और वर्तमान वर्ष में सीआरआर/ एसएलआर संबंधी मानदंडों का कोई उल्लंघन न हुआ हो;
v. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा निर्धारित पृथक और सामूहिक एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों का कोई उल्लंघन न किया हो; और
vi. बैंक ने निदेशकों, उनके रिश्तदारों/उनकी संस्थाओं आदि को ऋण और अग्रिम दिए जाने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक /नाबार्ड द्वारा जारी अनुदेशों का पालन किया हो।
भवदीय
(सी.एस.मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचा और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :
i. ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।ii. मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई ।
iii. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्रधान कार्यालय, आइडीडी / डीओएस, मुंबई।
iv. सभी प्रायोजक बैंक
(एन.के.भाटिया)
उप महाप्रबंधक