पॉवर ऑफ एटर्नी धारक निवासी द्वारा अनिवासी विदेशी खाता/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) द्वारा इन खातों का परिचालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
पॉवर ऑफ एटर्नी धारक निवासी द्वारा अनिवासी विदेशी खाता/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) द्वारा इन खातों का परिचालन
आरबीआइ/2004-05/394
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.37
मार्च 15, 2005
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
पॉवर ऑफ एटर्नी धारक निवासी द्वारा अनिवासी विदेशी खाता/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) द्वारा इन खातों का परिचालन
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त बैंकों का ध्यान मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की ओर आकर्षित किया जाता है। उसी अधिसूचना की अनुसूची 1 के पैरा 9(ग) के अनुसार विदेशी मुद्रा का कारोबार करनेवाले प्राधिवफ्त बैंकों को अनिवासी खाताधारक द्वारा किसी निवासी के पक्ष में प्रदान किए गए पॉवर ऑफ एटर्नी के अनुसार एनआरई खाता के परिचालन की अनुमति है बशर्ते ऐसे परिचालन स्थानीय भुगतानों के लिए आहरण तक सीमित हों।
2. इस समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस. तारापोर) की लोक सेवाओं की प्रक्रिया और कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा पर गठित समिति द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के संदर्भ में अब स्थिति की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि पैरा 1 में उल्लिखित सुविधा के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त बैंक पॉवर ऑफ एटर्नी धारक अनिवासी को सामान्य बैंकिंग के माध्यम से एनआरई खाते की शेष राशि में से निधि भेजने की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते इस प्रयोजन हेतु विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। पॉवर ऑफ एटर्नी के अधीन केवल अनिवासी खाताधारकों को ही प्रेषण की अनुमति दी जाती है।
3. पॉवर ऑफ एटर्नी द्वारा परिचालन के संबंध में एनआरई खातों पर लागू शर्तें, आवश्यक परिवर्तनों सहित एफसीएनआर(बी) खातों पर लागू हैं। अत: बैंक पॉवर ऑफ एटर्नी धारक निवासी को सामान्य बैंकिंग के माध्यम से एफसीएनआर(बी) खातों के शेष से अनिवासी खाताधारक को निधि प्रेषण करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते इस प्रयोजन हेतु पॉवर ऑफ एटर्नी धारक को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं।
4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।
5. विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों को अवगत करा दें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एफ.आर. जोसेफ)
मुख्य मब प्रबंधक