संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में की गई सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में की गई सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश
आरबीआइ सं. 2008-09/153
बैंपविवि. सं. राजभाषा बीसी. 39 /06.11.04/2008-09
1 सितंबर 2008
10 भाद्र 1930 (शक)
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में की गई सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 18 अगस्त 2008 के अपने पत्र सं. 13014/7/2007-हिंदी द्वारा सूचित किया है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन के आठवें खंड में की गयी सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित आदेश पारित किये हैं :
1. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डाटा प्रोसेसिंग का काम द्विभाषी या हिंदी में हो और हिंदी के लिए मानक एनकोडिंग (यूनीकोड फांट/साप्टवेयर) का ही प्रयोग किया जाए ।
2. क्रेडिट कार्ड, एटीएम, आदि सेवाओं को भी हिंदी अथवा द्विभाषी करवाया जाए ।
अत:, आपको सूचित किया जाता है कि आप उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
कृपया पावती दें ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक