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समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - फार्मों में संशोधन

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.107

जून 19, 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - फार्मों में संशोधन

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान रिज़र्व बैंक की अधिसूचना क्र. फेमा 19/आरबी-2000, समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अभी हाम में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्र में किए गए क्रियाविधि से संबंधित संशोधनों और उदारीकरण की उपाय के विचार से फार्म ओडीए में निम्नलिखित संशोधनों और फार्म ओडीए ओडीआई, ओडीबी और ओडीजी भरने के लिए विस्तृत अनुदेश इस प्रकार है-

(क) फार्म ओडीए

घोषणा में संशोधन

-

परिशिष्ट I

(ख) फार्म ओडीए

निवेशक कंपनी के सांविधिक

-

परिशिष्ट II

(ग) ओडीए ओडीआई, ओडीबी और ओडीजी फार्म भरने के अनुदेश

-

क्रमश: परिशिष्ट III से VI तक

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से सूचित किए जा रहे हैं।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें।
  
4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

( ग्रेस कोशी )
मुख्य महा प्रबंधक

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