RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79049751

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - उदारीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई


ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र क्रं..42

दिसंबर 6, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश - उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिसंबर 6, 2003 के ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र सं.41 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार विदेश में स्थित भारतीय कंपनियों को अपने संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के शेयर स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विक्री द्वारा अंतरित करने की अनुमति दी गई है । जैसा कि प्राधिक,त व्यापारियों को अवगत है, ऐसे विनिवेश की अनुमति उन्हीं मामलों में दी गई है जहाँ पर कि किए गए निवेश और अन्य हकदारियों, यदि कोई हों तो, का संपूर्ण प्रत्यावर्तन करना होगा ।

2. उदारीकरण के अगले उपाय के रूप में, भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को विदेश स्थित अपने संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश का विनिवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है चाहे विनिवेश के कारण पूंजी के पिछले वर्ष की निर्यात वसूली के 10 प्रतिशत की सीमा तक किए गए निवेश की गई पुंजी को बट्टे खाते डालना पड़ जाए । उक्त ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र की परिशिष्ट में उल्लिखित नियम और शतें एवं रिपोर्ट करने की वांछनीयता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है

3. मई 3, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 19/आरबी द्वारा अधिसूचित और अन्य संगत अधिसूचनाएं विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किया रहा है ।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महा प्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?