समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - भारतीय पार्टी के रूप में सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - भारतीय पार्टी के रूप में सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP)
भारिबैंक/2013-14/595 19 मई 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - भारतीय पार्टी के रूप में सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं फेमा.120/आरबी-2004 के ज़रिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) को उक्त अधिसूचना के विनियम 2 के खंड (के) के अंतर्गत एक "भारतीय पार्टी" के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, विदेश स्थित किसी संयुक्त उद्यम(JV)/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था(WOS) के प्रति/की ओर से कोई LLP, उक्त अधिसूचना के विनियम 6 (तथा विनियम 7, यदि लागू हो) के अनुसार मौजूदा फेमा प्रावधानों के तहत अब से वित्तीय प्रतिबद्धता का वचन दे सकती है। 3. उक्त अधिसूचना में आवश्यक संशोधन 24 मार्च 2014 की अधिसूचना सं॰फेमा॰299/2014-आरबी (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा जारी किए गए हैं, जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात 7 मई 2014 से लागू हैं। 4. मौजूदा रिपोर्टिंग अपेक्षा के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी बैंक किसी एलएलपी (LLP) द्वारा दी गई वित्तीय प्रतिबद्धता के संबंध में फॉर्म ओडीआई भाग I तथा II और अन्य रिपोर्टिंग (एपीआर, विनिवेश, आदि) फार्मेटों में उसे रिपोर्ट करेंगे। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीय, (सी॰डी॰ श्रीनिवासन) अनुलग्नक: संशोधित अधिसूचना (फेमा 299) |