समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - फार्मों को सरल और कारगर बनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - फार्मों को सरल और कारगर बनाना
आरबीआइ/2009-10/324 24 फरवर, 2010 सेवा में महोदया/महोदय, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - फार्मों को सरल और कारगर बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग के पैकेज में हुए संशोधन पर जारी 1 जून, 2007 के ए.पी.(डीआईर सिरीज) परिपत्र सं. 68 की ओर आकर्षित किया जाता है ।इसके साथ ही परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ओडीआई फॉर्म ,यथा समय, ऑन-लाइन प्राप्त किये जायेंगे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से 21 मार्च 2010 से चरण-बध्द तरीके से ऑन-लाइन रिपोर्टिंग प्रणाली चालू की जाये। यह नई प्रणाली यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन),प्रेषण/प्रेषणों की पावती और वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) स्वयं तैयार कर सकेगी और प्राधिकृत व्यापारी स्तर पर किसी भी संदर्भ के लिए आधार- आधार-सामग्री में एक्सेस किया जा सकेगा। 3. योजना के अनुसार,शुरुआत में , यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन) के आबंटन, अनुवर्ती प्रेषणों की रिपोर्टिंग और वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) भरने के लिए ओडीआइ फॉर्म का भाग-I (खंड क से घ तक), भाग-II और भाग-III समुद्रपारीय निवेश अनुप्रयोग में ऑन-लाइन फाइल किया जाये । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, 1 जून, 2007 के ए.पी.(डीआईर सिरीज) परिपत्र सं. 68 यथा निर्धारित ओडीआइ फॉर्म प्राप्त करते रहेंगे,जिसे आवश्यकतानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने के लिए यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन) के अनुसार अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए । 4. ऑन-लाइन रिपोर्टिंग, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की केंद्रीकृत इकाई/नोडल ऑफिस द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। समुद्रपारीय निवेश अनुप्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षित इंटरनेट वेबसाइट: https:// secweb.rbi.org.in पर डाला जायेगा और वेबसाइट के मुख्य पेज पर अनुप्रयोग में जाने के लिए लिंक दिया जायेगा । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऑन-लाइन दी गयी जानकारी की वैधता के लिए जिम्मेदार होंगे । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को समुद्रपारीय निवेश अनुप्रयोग में जाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से प्रेषित किये जायेंगे। 5. उपर्युक्त के अनुसार,ऑन-लाइन रिपोर्टिंग के अलावा,अनुमोदन के प्रयोजन हेतु,समुद्रपारीय निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत आवेदनपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किये जाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, स्वत: अनुमोदित/अनुमोदित मार्ग (ओडीआइ फॉर्म का भाग IV) के तहत समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों/ स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं की समापन/विनिवेश/बंद करने/ स्वैच्छिक समापन संबंधी लेनदेनों की भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग प्रचलित व्यवस्था की भांति जारी रहेगी। 6. नवीन रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, स्वत: अनुमोदितमार्ग के तहत ऑन-लाइन यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन) तैयार कर सकेंगे। तथापि, स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत अनुवर्ती प्रेषणौं तथा अनुमोदन मार्ग के तहत प्रेषण किये जायें और भारतीयो द्वारा जांच पड़ताल के बाद और विशिष्ट सिफारिशों के साथ ओडीआइ फार्म का भारतीय रिज़र्व बैंक से यूनीक पहचान नंबर(यूआईएन) की पुष्टि प्राप्त होने के बाद भाग-II में रिपोर्ट किया जाये । 7. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें। 8. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |