उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) द्वारा समुद्रपारीय निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) द्वारा समुद्रपारीय निवेश
आरबीआइ. /2006-07 /375
एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50
सभी प्राधिकृत श्रेणी I बैंक
महोदया / महोदय,
उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) द्वारा समुद्रपारीय निवेश
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान भारतीय उद्यम पूंजी निधियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश के संबंध में अप्रैल 30, 2007 के ए.पी. (डीआइसिरीज़) परिपत्र सं.28 के पैरा 2 की ओर आकर्षित किया जाता है ।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि सेबी के पास पंजीकृत घरेलू उद्यम पूंजी निधियों को अपतटीय उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी और इक्विटी संबद्ध लिखतों में ही निवेश की अनुमति दी गई है । तद्नुसार, सेबी के पास पंजीकृत घरेलू उद्यम पूंजी निधियें को अपतटीय उद्यम पूंजी उपक्रमों में निवेश के इच्छुक को पूर्व अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक से अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें ।
4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।
भवदीय,
(सलीम गंगाधरन )
मुख्य महा प्रबंधक