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कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई)

भा.रि.बैं./2016-17/43
बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.5/21.04.142/2016-17

25 अगस्त, 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया,

कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई)

कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 सितंबर 2015 का परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.40/21.04.142/2015-16 देखें।

2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा II.6 के अनुसार, किसी विशिष्ट बॉण्ड इश्यू के लिए पीसीई के प्रति सभी बैंकों की समग्र एक्सपोज़र सीमा को बॉण्ड इश्यू के आकार के अधिकतम 20 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बैंकिंग प्रणाली से समग्र एक्सपोज़र सीमा को बॉण्ड इश्यू के आकार के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, साथ ही हरेक बैंक के लिए बॉण्ड इश्यू के आकार के 20 प्रतिशत तक की सीमा रखी जाए।

3. चूंकि बैंकों द्वारा पीसीई का उद्देश्य कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार में निवेशकों की सहभागिता को बढ़ाना है, बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऐसे कारपोरेट बॉण्डों में निवेश न करें, जिनका ऋण संवर्धन अन्य बैंकों द्वारा किया गया है।

4. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा III.24 (क) और (ख) के अनुसार एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता सीमाओं और समग्र पीसीई एक्सपोज़र मानदंडों सहित परिपत्र में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(अजय कुमार चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक

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