कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन - आरबीआई - Reserve Bank of India
कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन
भा.रि.बैं./2016-17/305 18 मई, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन कृपया बैंकों द्वारा कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन पर दिशानिर्देश का पैरा 21 (क) देखें जो 24 सितंबर, 2015 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं. 40/21.04.142/2015-16 के अनुबंध में है। उक्त पैरा का संबंध बॉण्ड के जीवनकाल के दौरान पूंजी अपेक्षाओं से है जिसके संबंध में बैंकों द्वारा आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) दिया जाता है। 2. आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) के लिए पूंजी अपेक्षा की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि: क) बैंकों से पीसीई के लिए पात्र होने के लिए, कारपोरेट बॉण्डों की हर समय कम-से-कम दो बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा रेटिंग की जाएगी; ख) आरंभिक और बाद की, दोनों रेटिंग रिपोर्टें एकल (स्टैंड-अलोन) क्रेडिट रेटिंग (अर्थात् पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेटिंग) और संवर्धित क्रेडिट रेटिंग (पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए) दोनों का प्रकटन करेंगी। ग) पीसीई प्रदाता की बहियों में पूंजी गणना के प्रयोजन से, दोनों एकल (स्टैंड-अलोन) में से कम वाली क्रेडिट रेटिंग और उसी रेटिंग एजेन्सी की समरूप संवर्धित क्रेडिट रेटिंग मान्य होगी। घ) जहां बॉण्ड के जीवनकाल के दौरान किसी भी समय पुनर्मूल्यांकित एकल (स्टैंड-अलोन) क्रेडिट रेटिंग बॉण्ड इश्यू के समय की समरूप रेटिंग पर सुधार दर्शाती है, तो पूंजी की आधार-सीमा की बाधाओं और स्तरों (नॉचेज़) में अंतर के संदर्भ के बिना पुनर्मूल्यांकित एकल (स्टैंड-अलोन) क्रेडिट रेटिंग और पुनर्मूल्यांकित संवर्धित क्रेडिट रेटिंग के आधार पर पूंजी अपेक्षा की फिर से गणना की जाएगी। भवदीय, (राजिंदर कुमार) |