करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता - आरबीआई - Reserve Bank of India
करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता
भारिबैं/2010-11/164 9 अगस्त 2010 सभी गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, करेंसी फ्यूचरर्स में सहभागिता भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टाक/न्यू एक्स्चेंजों में करेंसी फ्यूचरर्स में ट्रेडिंग के लिए 6 अगस्त 2008 को दिशानिर्देश जारी किए थे। 2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियाँ केवल अपने अंतर्निहित विदेशी मुद्रा जोखिमों को सुरक्षित (हेज़) करने के लिए सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त, पदनामित करेंसी फ्यूचरर्स एक्स्चेंजों में ग्राहकों के रूप में भाग ले सकती हैं। इस संबंध में किए गए लेनदेनों के बारे में तुलनपत्र में उचित प्रकटीकरण किए जाएं। भवदीय, (उमा सुब्रमणियम) |