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अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में भागीदारी

परिपत्र सं. आरबीआई/2004-05/352ए
आरपीसीडी.एलबीएस.बीसी.सं. 76/02.01.01/2004-05                              

28 जनवरी 2005

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(सभी भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक)

प्रिय महोदय,

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में भागीदारी

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 मार्च 2003 के हमारे परिपत्र पत्र सं. आरपीसीडी. प्लान 1194/2002-03 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे अग्रणी बैंक योजना और सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न मंचों पर सक्रिय भागीदारी करें तथा जिले में संबंधित अग्रणी बैंक के साथ सहयोग करें तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र/कमजोर वर्गों को ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि विभिन्न स्तरों पर व्यापक ऋण नियोजन और निगरानी की जा सके।

2. इस संबंध में, हमारे कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों पर आयोजित बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं तथा विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं में भी सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/समाज के कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक इन मंचों में सक्रिय रूप से भाग ले तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अग्रणी बैंकों और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करे, जहां आपका बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रहा है, तथा कृषि/प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण का प्रवाह बढ़ाना सुनिश्चित करे।

कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(ए.के. भंडारी)
उप महाप्रबंधक

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