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अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में सहभागिता

भारिबैं / 2005-06 / 229
संदर्भ सं. ग्राआऋवि.एलबीएस.बीसी.सं. 50/ 02.01.01/2005-06

दिसंबर 5, 2005

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(निजी क्षेत्र के सभी भारतीय बैंक )
महोदय,

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में सहभागिता

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 जनवरी 2005 का हमारा परिपत्र सं. ग्राआऋवि.एलबीएस.बीसी. 76/02.01.01/2004-05 देखें जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे अग्रणी बैंक योजना और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न मंचों में सक्रिय सहभाग लें तथा जिले से संबध्द अग्रणी बैंक से सहयोग करें तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र / कमज़ोर वर्गों को ऋण उपलब्धि में सुधार लाने हेतु उचित उपाय करें ताकि विभिन्न स्तरों पर व्यापक ऋण आयोजना एवं निगरानी की जा सके ।

2. इस संबंध में यह देखा गया है कि -

क) जिला / खंड स्तरीय बैठकों में बैंकों द्वारा सहभाग न लेना / कम सहभाग लेना
ख) बैठकों में उपस्थित होनेवाले सहभागियों के पास जिले में उनकी बैंक शाखाओं की प्रगति पर कोई फीड- बैक न होना ;
ग) बैठक में उपस्थित सहभागियों के पास कई बार निर्णय लेने की शक्तियां नहीं होता ;
घ) जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित लक्ष्य नये दौर के बैंकों दौरान स्वीकार ।

उपर्युक्त को देखते हुए आपको पुन: सूचित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक इन मंचों में सक्रिय रुप से भाग लेता है और कृषि , प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा समाज के कमज़ोर वर्गों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना है ।

भवदीय

( ए.के .भंडारी )

उप महाप्रबंधक

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