एजेंसी कमीशन का भुगतान – वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
एजेंसी कमीशन का भुगतान – वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण
भारिबैं/2015-16/233 10 नवम्बर 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन का भुगतान – वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण कृपया 31 अक्तूबर 2012 और 7 जनवरी 2015 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी. सं.2528/31.12.010(सी)/2012-13 और डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2995/31.12.010/2014-15 का अवलोकन करें, जिसमें वाह्य लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) के एजेंसी कमीशन दावों के प्रमाणीकरण संबंधी प्रारूप (फार्मेट) निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र थोड़ा संशोधित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को प्रस्तुत एजेंसी कमीशन संबंधी दावे के साथ अब से संलग्न संशोधित प्रारूप (फार्मेट) के अनुसार एक प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए। भवदीय (अनीता कुमारी) संलग्नक : यथोक्त |