निवेशकों के ऐच्छिक स्थान पर छमाही ब्याज/राहत/बचत बांड की मूल राशि का भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
निवेशकों के ऐच्छिक स्थान पर छमाही ब्याज/राहत/बचत बांड की मूल राशि का भुगतान
संदर्भ.सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच-3253/13.01.299/2006-07
24 अगस्त 2006/2 भाद्र 1928 (श)
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक /उसके सहयोगी बैंक
17 राष्ट्रीकृत बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड/आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड
आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड/यूटीआइ बैंक लिमिटेड
भारतीय स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड
महोदय
निवेशकों के ऐच्छिक स्थान पर छमाही ब्याज/राहत/बचत बांड की मूल राशि का भुगतान
आप जानते हैं कि एजेंसी बैंक सामान्यत: जहां निवेश हुआ है उसी केन्द्र पर छमाही ब्याज और ब्याज वारंटों/भुगतान आदेशों द्वारा राहत/बचत बांडों के परिपक्वता पर प्रतिदेय मूल्य का भुगतान करते हैं।तथापि राहत/बचत बांडों के बाहरी स्टेशन के निवेशकों के लिए ग्राहक सेवा सुविधा सुधारने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि निवेश वाले केन्द्र के अलावा अन्य केन्द्र पर देय राहत/बचत बांडों पर मूल राशि/ब्याज का भुगतान किये जाने वाले मामलों में आपके बैंक को निशुल्क मांग ड्राफ्ट,अथवा बैंक की सभी शाखाओं पर देय ‘सममूल्य ’ पर चेक जारी करना चाहिए।कृपया आप ‘अनुबंध घ्-ए’ में आवश्यक परिवर्तन इस प्रकार करें कि आपके ग्राहकों को भुगतान के प्रकार भी उपलब्ध हों।
भवदीय
(बी.बी.संगमा)
महाप्रबंधक
उक्त दिनांक का परांकन.सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच-3254-55/13.01.299/2006-07.
प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-
i) मुख्य महाप्रबंधक,ग्राहक सेवा विभाग,केन्द्रीय कार्यालय,भारतीय रिज़र्व बैंक,फोर्ट,मुंबई-400001 को दिनांक 27 जुलाई 2006 को उनके पत्र सं.सीएसडी.बीओएस.71/13.01.01/2005-06 के संदर्भ में।
ii) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, अहमदाबाद / बंगलूर / भुबनेश्वर / गुवाहाटी / हैद्राबाद / कोलकाता / कानपुर / मुंबई, फोर्ट-1 / मुंबई, भायखला-8 / नागपुर / नई दिल्ली / पटना / तिरुवनंतपुरम।
(इम्तियाज़ अहमद)
सहायक महाप्रबंधव