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79083724

बैंकों द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी

आरबीआइ /2009-10/119
बैंपविवि.सं. एलईजी. बीसी. 30 /09.07.005/2009-10

12 अगस्त, 2009
20 श्रावण, 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंकों द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी

कृपया ग्राहक सेवा पर 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 9/09.07.006/2009-10 का पैराग्राफ 5.8.9 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अवरोधित मीयादी जमा खातों के संबंध में वे उक्त पैरा में निर्धारित की गई क्रियाविधि का अनुपालन करें ।

2. पैराग्राफ 5.8.9 (i) के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे परिपक्वता पर ग्राहक से मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकरण करने के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त करें । इसकी समीक्षा करने पर यह महसूस किया गया कि मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकरण करने के बजाय जमाकर्ता को जमाराशि के नवीकरण की अवधि चुनने का विकल्प दिया जाना उचित होगा ।

3. अत: जमाकर्ता से नवीकरण के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय बैंक उन्हें यह भी सूचित करें कि वे जमाराशि के नवीकरण की अवधि निर्दिष्ट करें । यदि जमाकर्ता नवीकरण की अवधि चुनने का विकल्प नहीं अपनाता है तो बैंक मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकरण कर सकते हैं ।


भवदीय

(बी. महापात्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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