बैंकों द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी
आरबीआइ /2009-10/119 12 अगस्त, 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंकों द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी कृपया ग्राहक सेवा पर 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 9/09.07.006/2009-10 का पैराग्राफ 5.8.9 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अवरोधित मीयादी जमा खातों के संबंध में वे उक्त पैरा में निर्धारित की गई क्रियाविधि का अनुपालन करें । 2. पैराग्राफ 5.8.9 (i) के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे परिपक्वता पर ग्राहक से मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकरण करने के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त करें । इसकी समीक्षा करने पर यह महसूस किया गया कि मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकरण करने के बजाय जमाकर्ता को जमाराशि के नवीकरण की अवधि चुनने का विकल्प दिया जाना उचित होगा । 3. अत: जमाकर्ता से नवीकरण के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय बैंक उन्हें यह भी सूचित करें कि वे जमाराशि के नवीकरण की अवधि निर्दिष्ट करें । यदि जमाकर्ता नवीकरण की अवधि चुनने का विकल्प नहीं अपनाता है तो बैंक मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीकरण कर सकते हैं ।
(बी. महापात्र) |