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एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) - एसीयू यूएसडी/ईयूआर खातों पर ब्याज का भुगतान

आरबीआइ/2008-09/472
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.132/13.03.00/2008-09

7 मई 2009
16 वैशाख 1931 (शक)

 

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) -
एसीयू यूएसडी/ईयूआर खातों पर ब्याज का भुगतान

19 दिसंबर 2000 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 58/13.01.09/2000 के अनुसार भारत में कार्यरत बैंकों को एसीयू डॉलर वॉस्ट्रो खातों पर अपने विवेकानुसार ब्याज का भुगतान करने की अनुमति दी गई है ।

2. जून 2008 में एशियाई समाशोधन संघ के बोर्ड की 37वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में 1 जनवरी 2009 से यूरो को एसीयू प्रणाली के अंतर्गत निपटान की मुद्रा के रूप में अपनाया गया है । साथ ही, उपर्युक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एसीयू के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आनेवाले वाणिज्य बैंकों को उनके द्वारा रखे गए अन्य एसीयू सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैंकों के एसीयू डॉलर खातों तथा एसीयू यूरो खातों में शेष राशि पर उनके विवेकानुसार ब्याज का भुगतान करने की अनुमति देंगे ।

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारत में कार्यरत बैंकों को उनके द्वारा रखे एसीयू डॉलर वॉस्ट्रो खातों के अतिरिक्त एसीयू यूरो वॉस्ट्रो खातों पर भी अपने विवेकानुसार ब्याज का भुगतान करने की अनुमति दी जाए । ब्याज का भुगतान करने का निर्णय, जिस पर भुगतान किया जाएगा, वह दर और अन्य शर्तें प्रत्येक बैंक के विवेकाधीन
रहेंगी ।


भवदीय


(पी. विजय भास्कर)

मुख्य महाप्रबंधक

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