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79061103

भारत में तेल की खोज के लिए कैश कॉल्स के संबंध में भुगतान

आरबीआइ/2006-07/411
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.61

मई 24, 2007

सेवा में

सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

भारत में तेल की खोज के लिए कैश कॉल्स के संबंध में भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को मालूम है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए देश के अंदर और विदेश, दोनों के विभिन्न संघों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने करार किए हैं। ये तेल क्षेत्र "ऑपरेटर" के रूप में जाने जानेवाले संघों के सदस्यों द्वारा खोजे जाते हैं। ऑपरेटर द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्पादन भागीदारी करार के अनुसार संघ के सदस्यों द्वारा की जाती है और उसे कैश कॉल कहा जाता है। वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कैश कॉल्स के लिए ऑपरेटर को भुगतान के संबंध में रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की जरूरत पड़ती है।

2. वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य डपैरा 146(i)(iv) में जैसी घोषणा की गई है, प्रक्रिया को उदार बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, भारत में तेल की खोज के प्रयोजन के लिए ऑपरेटर को कैश कॉल के लिए भुगतान, जहां कहीं लागू हो, रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित भारत में विदेशी मुद्रा अथवा रुपया खाता में जमा द्वारा या विदेशी मुद्रा प्रेषण द्वारा अनुमति दी जाए:

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि कैश कॉल के लिए भुगतान हेतु ऑपरेटर द्वारा की गई मांग उत्पादन भागीदारी करार के अनुसार है, जिसकी एक प्रति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा प्राप्त की जाए और रिकार्ड में रखी जाए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जहां कहीं लागू हो, नवंबर 26, 2002 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56 के अनुसार आयकर विभाग से आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र/ कर अदा किए गए चालान/ सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र और वचनपत्र प्राप्त करें।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक फेमा, 1999 के खण्ड 10(5) के तहत निर्धारित लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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