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सार्वजनि‍क क्षेत्र के बैंको द्वारा सरकारी खा ते में ‘ ई ’ भुगतान के लि‍ए अनुमत अवधि‍

आरबीआई/2010-11/229
सबैलेवि‍.जीएडी.सं.एच. 2444/42.01.011/2010-11

अक्तूबर 8, 2010

अध्यक्ष और प्रबंध नि‍देशक / प्रबंध नि‍देशक
भारतीय स्टेट बैंक और उनकी सहयोगी बैंक
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और
जम्मू और कश्मीर बैंक लि‍मि‍टेड

प्रि‍य महोदय / महोदया

सार्वजनि‍क क्षेत्र के बैंको द्वारा सरकारी खाते मेंभुगतान के लि‍ए अनुमत अवधि‍

कृपया उपर्युक्त वि‍षय पर हमारे दि‍नांक 18 जुलाई 2008 के परि‍पत्र भारि‍बैं / 2008-09 / 97 (संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.सं.एच- 549/42.01.011/2008-09) देखें ।

2. इस संदर्भ में आपको सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ महा लेखा नि‍यंत्रक, वि‍त्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ‘ ई ’  भुगतान के द्वारा सरकारी खातों में नि‍धि‍यों के अंतरण के लिए अनुमत अवधि एवं अन्य संबंधि‍त मामलों की समीक्षा के लिए समि‍ति‍ गठि‍त की थी । इस समि‍ति‍ ने सिफारिश की है कि‍ नि‍जी क्षेत्र के बैंकों पर लागू ‘ ई ’  भुगतान के द्वारा धन प्रेषण का टी + 1 कार्य दि‍वस (पुट थ्रू डेट सहि‍त) का मानक, सार्वजनि‍क क्षेत्र की बैंकों पर भी लागू कि‍या जाए ।

 

3. समि‍ति‍ की सिफारिशों के आधार पर नि‍र्णय लि‍या गया है कि‍ सार्वजनि‍क क्षेत्र के बैंकों द्वारा ‘ ई ’ भुगतान मोड से कि‍ए गए सभी सरकारी लेन-देन के संबंध में 1 नवंम्बर 2010 से टी + 1 कार्य दि‍वस (पुट थ्रू डेट सहि‍त) की धन प्रेषण अवधि‍ लागू होगी ।

4. आप तदनुसार सरकारी राजस्व का प्रेषण कि‍या जाना सुनि‍श्चि‍त करें ।

भवदीय

(जी. सी. बि‍स्वाल)
उप महा प्रबंधक

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