सरकारी लेन-देनों के ई-भुगतान के विप्रेषण की अनुमत अवधि - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी लेन-देनों के ई-भुगतान के विप्रेषण की अनुमत अवधि
आरबीआई/2008-09/97 18 जुलाई 2008 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदय सरकारी लेन-देनों के ई-भुगतान के विप्रेषण की अनुमत अवधि कृपया सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में देरी के संबंध में दिनांक 24 जनवरी 2007 का हमारा परिपत्र सं.आरबीआई/2007/235 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.11763/42.01.011/2006-07) देखें। 2. इस संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि स्थायी समिति की 15 अप्रैल 2008 को हुई बैठक में दिये गए अनुशंसा के आधार पर, महा लेखानियंत्रक के साथ किए गए परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ईएएसईआइईएसटी (EASIEST) और ओएलटीएएस (OLTAS) सहित ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त सभी सरकारी लेनदेनों की विप्रेषण अवधि दिनांक 01 अगस्त 2008 से टी (T)+2 कार्य दिवस (पुट-थ्रू तिथि को छोड़कर) और दिनांक 01 जनवरी 2009 से टी (T)+1 कार्य दिवस (पुट-थ्रू तिथि को छोड़कर) होंगे। इसलिए, आप तदनुसार सरकारी राजस्व के विप्रेषण की व्यवस्था करें। भवदीय (पी.एम. राजगोपाल) |