कार्पोरेट बांडों में व्यापार करने के लिए सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्स्चेंजों में सदस्यता के लिए एकल प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
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06 फ़रवरी 2013
को प्रकाशित
कार्पोरेट बांडों में व्यापार करने के लिए सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्स्चेंजों में सदस्यता के लिए एकल प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति
आरबीआई/2012-13/412 6 फरवरी 2013 सभी एकल (स्टँडअलोन) प्राथमिक व्यापारी (पीडी) महोदय/महोदया कार्पोरेट बांडों में व्यापार करने के लिए सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्स्चेंजों में सदस्यता के लिए एकल प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति भारत में ऋण बाज़ार का अधिक विकास करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एकल प्राथमिक व्यापारियों को कार्पोरेट बांडों में स्वपूँजी लेनदेन का दायित्व लेने हेतु सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्स्चेंजों के सदस्य बनने के लिए अनुमति दी जाए । ऐसा करते समय एकल प्राथमिक व्यापारियों को सेबी द्वारा निर्धारित किये गये सभी विनियामक मानदण्डों का और स्टॉक एक्स्चेंजों के सभी पात्रता मानदंडों/नियमों का अनुपालन करना चाहिए । भवदीय (के.के. वोहरा) |
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