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कार्पोरेट बांडों में व्यापार करने के लिए सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्स्चेंजों में सदस्यता के लिए एकल प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति

आरबीआई/2012-13/412
संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.2310/14.03.05/2012-13

6 फरवरी 2013

सभी एकल (स्टँडअलोन) प्राथमिक व्यापारी (पीडी)

महोदय/महोदया

कार्पोरेट बांडों में व्यापार करने के लिए सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्स्चेंजों में सदस्यता के लिए एकल प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति

भारत में ऋण बाज़ार का अधिक विकास करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एकल प्राथमिक व्यापारियों को कार्पोरेट बांडों में स्वपूँजी लेनदेन का दायित्व लेने हेतु सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्स्चेंजों के सदस्य बनने के लिए अनुमति दी जाए । ऐसा करते समय एकल प्राथमिक व्यापारियों को सेबी द्वारा निर्धारित किये गये सभी विनियामक मानदण्डों का और स्टॉक एक्स्चेंजों के सभी पात्रता मानदंडों/नियमों का अनुपालन करना चाहिए ।

भवदीय

(के.के. वोहरा)
मुख्य महाप्रबंधक

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