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किसान क्रेडिट काड़ धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) - मास्टरा पॉलिसी का नवीकरण

ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.24/05.05.09/2004-05

अगस्त 28, 2004

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त)

महोदय

किसान क्रेडिट काड़ धारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) - मास्टरा पॉलिसी का नवीकरण

वफ्पया हमारे दिनांक 2 जुलाई 2001 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 1/05.05.09/ 2000-01 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट काड़ धारकों के लिए पूरे देश में एक समान रुप से अपनाए जाने हेतु वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) शुरु की गई थी । योजना के अंतर्गत मास्टर पॉलिसी उसके लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध थी और पॉलिसी की किसी या सभी शर्तों में कोई परिशोधन/परिवर्तन तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर किया जाना था । यह खुशी की बात है कि कुल मिलाकर बैंकों ने इस योजना को अपनाया/कार्यान्वित किया है और 2001 से किसान क्रेडिट काड़ को वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते रहे हैं । तीन वर्ष की मास्टर पॉलिसी अब नवीकरण के लिए ड्यू हो गई है ।

2. किसान क्रेडिट काड़ धारकों को निरंतर आधार पर वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने की अत्यावश्यकता के मद्देनजर, जनरल इन्शोरर्स (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिप्सा) ने, अंतरित उपाय के रुप में, योजना की विस्तार से समीक्षा होने तक, मास्टर पॉलिसी को एक वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान निबंधन/दरों और शर्तों पर नवीवफ्त करने की सहमति दी है । इस बीच नाबाड़/जिप्सा योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर, पारस्परिक सहमति से योजना को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने पर निर्णय करेंगे ।

 

3. अत: बैंक पीएआईएस के अंतर्गत मास्टर पॉलिसी का वर्तमान शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण करने हेतु अपने स्तर पर कार्रवाई करें । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस योजना के सर्विसिंग का कार्य आंचलिक आधार पर नामित सामान्य बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता रहेगा । सभी किसान क्रेडिट काड़ धारकों को योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए बैंक सभी संभव प्रयास करें । इसके लिए बैंक किसान क्रेडिट काड़ अभियान के दौरान पीएआईएस का व्यापक प्रचार करें ।

4. इसके अतिरिक्त , पीएआईएस से संबंधित कुछ परिचालनात्मक समस्याओं/मुद्दों के जिप्सा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अनुबंध में उल्लिखित है । उक्त विषय में जिप्सा अपने कार्यालयों/सदस्य जनरल इन्श्योरेंस कंपनियों को उपयुक्त अनुदेश भी जारी करेगा , जिससे उक्त योजना का प्रभावी और सुचारु कार्यान्वयन हो सकेगा ।

भवदीय

 

( के.भट्टाचार्य )

महाप्रबंधक


 

 

अनुबंध

वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) - प्रचालन संबधी समस्याएं/मुद्दे - जिप्सा द्वारा स्पष्टीकरण

(क) दावों के निपटान में विलंब

बीमा कंपनियों का प्रयास रहेगा कि दावों की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर उनका निपटान कर दिया जाए । इस अवधि में दावों का निपटान न होने पर, लाभार्थियों/नामितियों को बैंक दर से 2% (प्रति वर्ष) अधिक की दर से ब्याज दिया जाएगा । जिप्सा अपने कार्यालयों/सदस्य जनरल इन्श्योरेंस कंपनियों को, किसान क्रेडिट काड़ के तहत वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा ।

(ख) साँप के काटने पर मफ्त्यु, हत्या, आदि के मामलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों

के बाहर दुर्घटना से हुई मफ्त्यु से संबंधित दावों को अस्वीवफ्त करना

उक्त योजना , किसान क्रेडिट काड़ धारक को बाहरी, हिंसक और स्पष्ट रुप से दृष्टव्य कारणों से भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर होने वाली दुर्घटना के कारण मफ्त्यु या स्थाई विकलांगता को कवर करती है । दुर्घटनावश मफ्त्यु/स्थाई विकलांगता (बशर्ते, बीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून के उल्लंघन के कारण ऐसा दुर्घटना नहीं हुई हो) में साँप के काटने के कारण हुई मफ्त्यु, हत्या (परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मफ्तक द्वारा उकसाने के कारण हुई हत्या को छोड़कर) को भी कवर किया जाता है । तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ दावों का निपटान न होने के विशिष्ट उदाहरण हों अथवा इस आधार पर दावों का निपटान न हुआ हो कि दुर्घटनां ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुई, इन्श्योरेंस कंपनी वास्तविक/योग्य मामलों को, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, फिर से खोलेगी/पुनर्विचार करेगी ।

(ग) उम्र का मानदण्ड/उम्र का प्रमाण

यदि ऐसे विशिष्ट उदाहरण हों जहाँ इन्श्योरेन्स कंपनियों ने, पीएआईएस के तहत कवरेज के लिए, उम्र के भिन्न मानदण्ड तय किये हों (उक्त स्कीम के तहत 70 वर्ष के अलावा) , तो उन विसंगतियों को "जिप्सा" द्वारा ठीक किया जाएगा । विनिर्धारित अधिकतम आयु सीमा, उक्त स्कीम में शामिल करते समय लागू होगी न कि दुर्घटना के समय की आयु के लिए ।

इसके अतिरिक्त, उम्र का प्रमाण, दावे के निपटान के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, बैंक, उम्र का प्रमाण किसान क्रेडिट काड़ जारी करते समय/किसान क्रेडिट काड़ धारव वे पीएआईएस में शामिल होते समय प्राप्त कर सकते हैं, राशन काड़ भी उम्र के प्रमाण के रुप में मान्य होगा ।

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