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स्‍वतंत्र प्राथमिक व्‍यापारियों के लिए टियर-III पूंजी हटाना

भारिबैं/2011-12/623
संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं. 4896/14.03.05/2011-12

27 जून¸ 2012

सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी

महोदय/महोदया

स्‍वतंत्र प्राथमिक व्‍यापारियों के लिए टियर-III पूंजी हटाना

कृपया 1 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.02/03.64.00/2011-12 का पैरा 2 तथा 2.3 देखें जिसके अनुसार स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार पूरा करने हेतु अल्पकालीन गौण ऋण (टियर III पूंजी) जारी करके पूंजी जुटाने की अनुम​ति है ।

2. इन अनुदेशों की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है ​कि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी के पात्र संसाधन के रूप में अल्पकालीन गौण ऋण (टियर III बाँडों) को हटा दिया जाए ।

3. तदनुसार, प्राथमिक व्यापारी 1 जुलाई 2012 से टियर III बाँड जारी करके नई नि​धि न जुटाएँ ।

4. तथापि, जिन प्राथमिक व्यापारियों के पास पहले से टियर III पूंजी है, वे ऐसे गौण ऋणों की पहचान उनकी अव​धि समा​प्ति तक पात्र पूंजी के रूप में कर सकते हैं ।

भवदीय

(के.के. वोहरा)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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