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पीएमआरवाई - कार्यक्रम वर्ष 2007 - 08 के लिए मंजूर किए गए मामलों में मंजूरी और ऋण वितरण पूरा करने की समाप्ति की अंतिम तारीख को और आगे बढ़ाने के संबंध में

आरबीआइ / 2007-08/272
ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 54/09.04.01/2007-08

01 अप्रैल 2008

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

पीएमआरवाई - कार्यक्रम वर्ष 2007 - 08 के लिए मंजूर किए गए मामलों में मंजूरी और ऋण वितरण पूरा करने की समाप्ति की अंतिम तारीख को और आगे बढ़ाने के संबंध में

कार्यक्रम वर्ष 2007-08 की तिमाही सूची में यह अधिदेशित किए जाने के बावजूद कि, कार्यक्रम वर्ष के अंतर्गत सभी ऋण मंजूरियों और उनके वितरण का कार्य मार्च 2008 तक पूरा कर लिया जाए, यह देखा गया है कि कार्यान्वयनकर्ता बैंकों ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर मामलों में वितरण का कार्य अब तक पूरा नहीं किया है और अब तक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया है ।

2. कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के अंतर्गत मंजूर किए गए मामलों में ऋण वितरण का कार्य पूरा किया जा सके, व्यष्टि , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के मामलों में ऋण की मंजूरी और वितरण की समाप्ति की अंतिम तारीख को निम्नलिखित शर्तों पर 31 मई 2008 तक एक बारगी विस्तार प्रदान किया है :

i) 31 मार्च 2008 के बाद मंजूरी के लिए नए आवेदन स्वीकार न किए जाएं ।

ii) 31 मई 2008 तक प्रदान किए गए समय विस्तार का उपयोग 31 मार्च 2008 तक पहले ही मंजूर किए जा चुके मामलों के ऋण वितरण के लिए किया जाए ।

3. पीएमआरवाई के सभी कार्यान्वयनकर्ता बैंकों से अनुरोध है कि वे इस अंतिम तारीख का कड़ाई से पालन करें और कार्यक्रम वर्ष 2007-08 के अंतर्गत मंजूर किए गए मामलों में ऋण वितरण का कार्य 31 मई 2008 तक पूरा कर लें ।

4. आप इस संबंध में अपने क्षेत्रीय / नियंत्रण कार्यालयों / शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

भवदीय

(रोजमेरी सेबेस्टियन)
महाप्रबंधक

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