प्रधानमंत्री रोजगार योजना- असंगठित क्षेत्र को ऋण प्रवाह - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रधानमंत्री रोजगार योजना- असंगठित क्षेत्र को ऋण प्रवाह
आरबीआई/2004-05/401
22 मार्च 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना- असंगठित क्षेत्र को ऋण प्रवाह 1 नवंबर 2004 को अपर सचिव (एफएस) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संचालन समिति ने पाया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत वितरित औसत ऋण प्रति लाभार्थी 60,000/- रुपये के आसपास स्थिर रहा है, जबकि अधिकतम परियोजना लागत को बढ़ाकर 2,00,000 रुपये प्रति लाभार्थी कर दिया गया था। अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वितरित ऋण की मात्रा में प्रति लाभार्थी औसत ऋण राशि में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। 2. उपरोक्त के मद्देनजर, इस योजना को कार्यान्वित करने वाले सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी औसत ऋण राशि को वर्तमान 60,000/- रुपये प्रति लाभार्थी से बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। 3. आप इस संबंध में अपने क्षेत्रीय/ नियंत्रण कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं। 4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीय (जी.पी. बोरा) |