भारत में पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए और उसके परिचालन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए और उसके परिचालन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश
आरबीआइ/2009-10/123 14 अगस्त 2009 सभी प्रणाली प्रबंधक, प्रणाली सहभागी और प्रिय महोदय भारत में पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान 27 मार्च 2009 के परिपत्र सं.आरबीआई/2008-09/458, डीपीएसएस.पीडी.सं. 1873/02.14.06/2008-09 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके साथ नीतिगत दिशा-निर्देश संलग्न किए गए हैं। 2. दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 3.2 के संशोधन में अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य व्यक्तियों को मोबाइल आधारित अर्ध-बंद पूर्व-दत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति दी जाए। ऐसी लिखतों को जारी करने का प्रस्ताव देनेवाली संस्थाओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। 3. मोबाइल फोन आधारित अर्ध-बंद भुगतान लिखतों को जारी करनेवाली संस्थाओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 6 के अंतर्गत निर्धारित धन शोधन (केवाइसी/एएमएल/सीएफटी) संबंधी सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से नोट करना होगा। 4. मोबाइल फोन आधारित अर्ध-बंद भुगतान लिखतों को जारी करनेवाले अन्य व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना होगाः- i) ऐसी लिखतों का अधिकतम मूल्य 5000/- रुपए से अधिक नहीं होगा। ii) एअरटाइम/टॉकटाइम के मूल्य पर इन लिखतों की खरीद/ उन्हें पुनः लोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। iii) यह सुविधा माल और सेवाओं की केवल खरीद की सुविधा देगी । व्यक्ति से व्यक्ति को मूल्य के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5. इन पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करने सहित भुगतान प्रणालियों को परिचालित करने का प्रस्ताव देनेवाले सभी व्यक्तियों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राधिकार की मांग करनी होगी। प्राधिकार के संबंधी आवेदन में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, जिसे संस्था को अपनाना होगा, को भी शामिल किया जाएगा । 6. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अधीन जारी किया जाता है। भवदीय (जी.पद्मनाभन) |