RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79084051

भारत में पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए और उसके परिचालन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश

आरबीआइ/2009-10/123
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.344/02.14.06/2009-10

14 अगस्त 2009

सभी प्रणाली प्रबंधक, प्रणाली सहभागी और
अन्य भावी पूर्व-दत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता

प्रिय महोदय

भारत में पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए
और उसके परिचालन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान 27 मार्च 2009 के परिपत्र सं.आरबीआई/2008-09/458, डीपीएसएस.पीडी.सं. 1873/02.14.06/2008-09 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके साथ नीतिगत दिशा-निर्देश संलग्न किए गए हैं।

2. दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 3.2 के संशोधन में अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य व्यक्तियों को मोबाइल आधारित अर्ध-बंद पूर्व-दत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति दी जाए। ऐसी लिखतों को जारी करने का प्रस्ताव देनेवाली संस्थाओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से  पालन करना होगा।

3. मोबाइल फोन आधारित अर्ध-बंद भुगतान लिखतों को जारी करनेवाली संस्थाओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 6 के अंतर्गत निर्धारित धन शोधन (केवाइसी/एएमएल/सीएफटी) संबंधी सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से नोट करना होगा।

4. मोबाइल फोन आधारित अर्ध-बंद भुगतान लिखतों को जारी करनेवाले अन्य व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना होगाः-

i)   ऐसी लिखतों का अधिकतम मूल्य 5000/- रुपए से अधिक   नहीं होगा।

ii)  एअरटाइम/टॉकटाइम के मूल्य पर इन लिखतों की खरीद/ उन्हें पुनः     लोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii) यह सुविधा माल और सेवाओं की केवल खरीद की  सुविधा देगी । व्‍यक्ति से व्‍यक्ति को मूल्य के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. इन पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों को जारी करने सहित भुगतान प्रणालियों को परिचालित करने का प्रस्ताव देनेवाले सभी व्यक्तियों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राधिकार की मांग करनी होगी।  प्राधिकार के संबंधी आवेदन में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, जिसे संस्था को अपनाना होगा, को भी शामिल किया जाएगा ।

6.   यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अधीन जारी किया जाता है।

भवदीय

(जी.पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक 

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?