RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79201689

चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली

आरबीआई/2020-21/41
डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं.309/04.07.005/2020-21

25 सितंबर 2020

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक /
लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

महोदया /महोदय,

चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली

कृपया दिनांक 6 अगस्त 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए पॉज़िटिव पे प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी।

2. पॉज़िटिव पे की अवधारणा में बड़े मूल्य के चेकों के प्रमुख विवरणों की जाँच की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चेक जारीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम इत्यादि जैसे चैनलों के माध्यम से चेक से संबन्धित कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तिथि, लाभार्थी / आदाता का नाम, राशि इत्यादि) अदाकर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है और इस विवरण को सीटीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। किसी भी विसंगति को सीटीएस द्वारा अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को बता दिया जाता है, जो इसके निवारण का उपाय करेंगे।

3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, सीटीएस में पॉज़िटिव पे की सुविधा विकसित करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। बदले में बैंक रुपये 50,000 और इससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए इसे सक्षम करेंगे। जबकि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर निर्भर है, बैंक रुपये 5,00,000/- और इससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य करने पर विचार कर सकते हैं।

4. केवल वे चेक जो उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करेंगे उन्हें ही सीटीएस ग्रिड में विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा । सदस्य बैंक सीटीएस के बाहर समाशोधित / एकत्रित किए गए चेकों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू कर सकते हैं।

5. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं और एटीएम में प्रदर्शन के साथ-साथ अपनी वेब-साइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉज़िटिव पे प्रणाली के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करें।

6. पॉज़िटिव पे प्रणाली दिनांक 01 जनवरी 2021 से लागू की जाएगी।

7. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?