प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016
भारिबैं/2016-17/187 16 दिसंबर 2016 प्राधिकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया/ महोदय, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2016 के अधिसूचना संख्या एसओ-4061(ई) के माध्यम से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 के संदर्भ में घोषणा की है। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत घोषणा करने वालों पर यह योजना लागू होगी। इस योजना के संदर्भ में नियम एवं शर्तें नीचे दी गई है: 2. जमा के लिए पात्रता - प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा करने वालों द्वारा 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक योजना के अधीन जमा किया जा सकता है। 3. जमा का प्रकार— भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे हुए बांड बही खाते में घोषणा करने वाले व्यक्ति के क्रेडिट में जमा अनुरक्षित किया जाएगा। घोषक को फॉर्म I में धारण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त जमा को भारत सरकार के लोक लेखा के निर्दिष्ट रिज़र्व कोष में अंतरित किया जाएगा। 4. प्राधिकृत बैंक - (ए) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 [1949 का 10] लागू किसी भी बैंकिंग कंपनी (आगे प्राधिकृत बैंक कहा जाएगा) बांड बही खाते के रूप में जमा हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा। (बी) प्राधिकृत बैंक द्वारा जमा के संदर्भ में सूचना किसी भी हालत में अगले कार्य दिवस से पहले फॉर्म V में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि विभाग घोषणा को स्वीकार करने से पहले जमा की सूचना का सत्यापन कर सके। (सी) प्राधिकृत बैंक द्वारा जमा प्राप्त होने पर उसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान ई कुबेर पर अपलोड किया जाएगा। (डी) भारतीय रिज़र्व बैंक तथा प्राधिकृत बैंक द्वारा इस संबंध में प्राप्त किए गए डेटा को गोपनीय रखा जाएगा। 5. अभिदान एवं बांड बही खाते में निवेश की विधि: (ए) सभी प्राधिकृत बैंकों में जमा स्वीकार किया जाएगा। (बी) जमा एक सौ रुपए के गुणकों में दिया जाएगा। (सी) घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया जमा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत घोषित अप्रकटित आय के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी। (डी) पूर्वोक्त 199 सी की उप-धारा (1) के तहत घोषणा से पहले जमा एक या अधिक भुगतान के रूप में किया जाएगा। (ई) जमा नकद के रूप में या स्वीकार किए जाने वाले प्राधिकृत बैंक के नाम आहरित ड्राफ्ट/ चेक के रूप में या इलेक्ट्रोनिक अंतरण के रूप में किया जाए। 6. जमा के संदर्भ में प्रभावी तारीख - बांड बही खाते को खोलने का प्रभावी तारीख भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत बैंक से जमा प्राप्त होने की तारीख होगी, जिसमें 31 मार्च 2017 तक प्राप्त देय कर, सरचार्ज, जुर्माना आदि का शामिल होना अपेक्षित है। इतना ही नहीं जमा करने की तारीख किसी भी हालत में 30 अप्रैल 2017 के आगे न बढ़ाया जाए। 7. आवेदन - (ए) इस योजना के अंतर्गत जमा के लिए आवेदन फॉर्म II में किया जाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से राशि, पूरा नाम, स्थाई खाता संख्या (आगे पैन कहा जाएगा), बैंक खाता सूचना (मोचन प्रोसीड्स को प्राप्त करने के लिए) घोषणा करने वाले का पता आदि का उल्लेख होना चाहिए। यदि घोषक के पास पैन संख्या नहीं है तो उसे पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और पैन आवेदन के विवरण पावती संख्या के साथ देना होगा। (बी) अनुच्छेद 5 के उप अनुच्छेद (ए) के अनुसार आवेदन को राशि समेत प्रास्तुत किया जाना चाहिए जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत घोषित किए अप्रकटित आय का 25% से कम न हो तथा उक्त अनुच्छेद के उप अनुच्छेद सी और डी में बताए अनुसार राशि नकद या ड्राफ्ट/ चेक या इलेक्ट्रोणिक अंतरण के रूप में दी जा सकती है। 8. नामांकन (ए) बांड बही खाते का एकमात्र धारक या एकमात्र जीवित धारक एकल स्वामी/ व्यक्ति होने के नाते एक या एक से अधिक व्यक्तियों को फॉर्म III में नामित किया जा सकता है जो उनकी मृत्यु की स्थिति में बांड बही खाता और उसमें से भुगतान के लिए हकदार होगा/ होंगे। (बी) जहां भुगतान दो या दो से अधिक नामितियों को दिया जाना है और भुगतान देय होने से पहले दोनों में से कोई या उत्तरजीवी की मृत्यु होती है तो जीवित नामिती बांड बही खाते के टाइटिल के हकदार होंगे और देय राशि का भुगतान तदनुसार किया जाएगा। यदि धारक से पहले नामिती की मृत्यु होती है तो धारक नए नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। (सी) बांड बही खाते के धारक द्वारा किए गए नामांकन को एक नए नामांकन के माध्यम से परिवर्तित या प्राधिकृत बैंक को फॉर्म IV में लिखित रूप से नोटिस देते हुए रद्द किया जा सकता है। (डी) हर नामांकन और हर रद्दीकरण को प्राधिकृत बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत किया जाना है और उसका प्रभाव पंजीकरण की तारीख से होगा। (ई) यदि नामिती अवयस्क है तो धारक उनकी अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में बांड बही खाता या देय राशि स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। 9. ट्रांस्फरबिलिटी — बांड बही खाते का अंतरण किसी की मृत्यु की स्थिति में उनके नामिती या व्यक्ति के विधिक वारिस तक सीमित है। 10. ब्याज - जमा के लिए किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। 11. बांड पर ट्रेडबिलिटी — बांड बही खाता अंतरणीय नहीं होगा। 12. चुकौती – बांड बही खाते से चुकौती जमा के प्रभावी तिथि से चार वर्ष की समाप्ति पर अपेक्षित है और परिपक्वता की तारीख से पहले बांड बही खाते का मोचन अनुमत नहीं है। 13. व्याख्या — उल्लिखित अधिसूचना में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियों का अर्थ आयकर अधिनियम, 1941 (1961 का 43), सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) आदि में उन्हें प्रयुक्त अर्थ के समान रूप में किया जाएगा। भवदीया, (राजेंद्र कुमार) 1 भारत सरकार के दिनांक 19 अप्रैल 2017 की आधिसूचना के आधार पर संशोधित। |