पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार
भारिबैं/2019-20/246 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परिपत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखें। 2. कॉविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण निर्यातकों को कार्य आदेशों में देरी/के स्थगन, बिलों की उगाही में देरी आदि वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की अनुमति पहले ही दी है। इस छूट के अनुरूप, 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने करने का निर्णय लिया गया है। भवदीय, (डॉ एस के कर) |