सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण
आरबीआई/2021-22/51 08 जून 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण कृपया हमारे दिनांक 13 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो) सं.1712/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुदेशों तक, बैंक शाखाओं तथा मुद्रा तिजोरियों में परिचालन की 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए । 2. उपरोक्त की निरंतरता में, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के पास लंबित जांच, विभिन्न न्यायालयों में कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखाओं तथा मुद्रा तिजोरियों में 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के परिचालन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को आगामी आदेश तक उचित तरीके से संरक्षित करके रखा जाए । 3. कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (सुदीप मलिक) |