RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79088848

धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व

आरबीआइ/2009-10/448
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.80/03.05.33(इ)/2009-10

6 मई 2010

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय

धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव,
सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और
पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के
ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन
नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व

कृपया दिनांक 28 जनवरी 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 49/ 03.05.33(इ)/ 2009-10 देखें। भारत सरकार ने 12 फरवरी 2010 की अपनी अधिसूचना सं 7/2010/ई.एस.एफ सं.6/8/2009-ईएस द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है। उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि त्वरित संदर्भ के लिए संलग्न है।

2. संशोधन की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ क्षेत्र्ीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे

  • सभी लेनदेनों का रिकार्ड रखें, जिनमें नियम 3 उप-नियम (1) में वर्णित लेनदेन के रिकार्ड भी शामिल है।

  • नियम 3 में उल्लिखित रिकार्ड में नियम 4 में वर्णित सूचना सहित विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक सूचना होनी चाहिए ताकि प्रत्येक लेनदेन की पुनर्रचना की जा सके।

3. इसके अलावा, उप-नियम (1क) के नियम 9 में "लाभार्थी स्वामी" की व्याख्या शामिल की गयी है, जिसके अनुसार " ’लाभार्थी स्वामी’ वह प्रकृत व्यक्ति है जो उस ग्राहक या व्यक्ति का अंतिम नियंत्रक है जिसकी ओर से कोई लेनदेन किया जा रहा है तथा इसके अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो किसी विधिक व्यक्ति के ऊपर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है।"

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे पीएमएलए नियमावली के उक्त संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से अनुसरण करें तथा इन नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. कृपया परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय,

(आर. सी. षडंगी)
मुख्य महा प्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?