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79090103

धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व

आरबीआइ/2009-10/512
बैंपविवि. सं. एएमएल. बीसी. 113/14.01.001/2009-2010

29 जून 2010
8 आषाढ़ 1932 (शक)

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर/
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/स्थानीय क्षेत्र बैंक)

महोदय

धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव,
सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि
और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं
के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव)
दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व

भारत सरकार ने 16 जून 2010 की अपनी अधिसूचना सं. 10/2010-ई.एस/एफ. सं. 6/8/2009-ई.एस. द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है । उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए संलग्न है ।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

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