धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व - आरबीआई - Reserve Bank of India
धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व
आरबीआइ/2010-11/133 23 जुलाई 2010 अध्यक्ष महोदय, धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, भारत सरकार ने 16 जून 2010 की अपनी अधिसूचना सं. 10/2010-ई.एस/एफ. सं. 6/8/2009-ई.एस. द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है । उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए संलग्न है । भवदीय (बी.पी.विजयेद्र ) संलग्नक : यथोक्त |