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धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व

आरबीआइ/2010-11/133
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 14/03.05.33(इ)/2010-2011

23 जुलाई 2010

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव,
सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि
और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं
के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव)
दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व

भारत सरकार ने 16 जून 2010 की अपनी अधिसूचना सं. 10/2010-ई.एस/एफ. सं. 6/8/2009-ई.एस. द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है । उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए संलग्न है ।

भवदीय

(बी.पी.विजयेद्र )
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

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