धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2009 - बैंकों /वित्तीय संस् - आरबीआई - Reserve Bank of India
धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2009 - बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
आरबीआइ/2009-10/285 12 जनवरी 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2009 - बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के दायित्व जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने 12 नवंबर 2009 की अपनी अधिसूचना सं. 13/2009/एफ सं. 6/8/2009-ईएस द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है । उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि त्वरित संदर्भ के लिए संलग्न है । 2. उक्त संशोधन की कुछ मुख्य विशेषताएँ, जो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित हैं, निम्नानुसार हैं :
3. तदनुसार, उपर्युक्त नियमों में किए गए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे : :
4. बैंकों /वित्तीय संस्थाओ को सूचित किया जाता है कि वे पीएमएलए नियमावली के संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा इन नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें । भवदीय (विनय बैजल) अनुलग्नक : यथोक्त |