धनशोधन निवारन का दूसरा संशोधन नियमावली, 2010 – भुगतान प्रणाली संचालित करने वाले संस्थाओं का दायित्व - आरबीआई - Reserve Bank of India
धनशोधन निवारन का दूसरा संशोधन नियमावली, 2010 – भुगतान प्रणाली संचालित करने वाले संस्थाओं का दायित्व
आरबीआई/2010-11/200 15 सितम्बर, 2010 भुगतान प्रणाली परिचालन हेतु प्राधिकृत सभी संस्थानों को प्रेषित महोदया/ प्रिय महोदय धनशोधन निवारन का दूसरा संशोधन नियमावली, 2010 – भुगतान प्रणाली संचालित करने वाले संस्थाओं का दायित्व धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव,सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीयसंस्थाओंऔर मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव)भुगतान प्रणाली संचालित करने वाले संस्थाओं का दायित्व भारत सरकार ने 16 जून, 2010 की अपनी अधिसूचना सं. 10/2010-ई.एस/एफ.सं 6/8/2009-ई.एस.द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव )नियमावली, 2005 में संशोधन किया है I उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिये संलग्न है I कृपया पावती भेजें । भवदीय (के. सिवारामन) संलग्नक : यथोक्त |