प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए ऋणों की स्वीकृति की वैधता तारीख को बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए ऋणों की स्वीकृति की वैधता तारीख को बढ़ाना
भारिबैं/2006-07/316
ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस /बीसी.सं.68 /09.04.01/2006-07
अप्रैल 10, 2007
अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय,
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना - कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए
ऋणों की स्वीकृति की वैधता तारीख को बढ़ाना
कृपया दिनांक 13 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र भारिबैं/2005-06/358/ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.74 /09.04.01/ 2005-06 देखें । कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत कार्यान्वयनकर्ता बैंकों के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन को देखेते हुए एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के दौरान ऋणों की स्वीकृत को वैधता और संवितरण पूरा करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2007 कर दिया जाए ।
2.प्रमंरोयो के सभी कार्यान्वयनकर्ता बैकों से अनुरोध है कि वे इस निर्धारित तारीख का कड़ाई से पालन करें तथा कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत मामलों में सभी ऋणों का संवितरण 30 जून 2007 तक पूरा करें ।
3. आप इस संबंध में अपने क्षेत्रीय /नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें ।
4. कृपया पावती दें ।
भवदीय,
(जी पी बोरा)
उप महा प्रबंधक