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अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम

भारिबैं /2006-07/122
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 22 /09.10.01/2006-07

1, सितम्बर 2006

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय,

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम

कृपया अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी दिनांक 5 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.09/09.10.01/06-07 देखें । इस संबंध में भारत सरकार ने फाल ही में एक नया कार्यक्रम "अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम" को अंतिम रूप दिया है ।उपर्युक्त कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का उचित प्रतिशत लक्ष्य रखा जाए तथा अल्प सुविधाप्राप्त को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचे हो जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभकारी वर्ग शामिल हो । अत: आप अपने नियंत्रक कार्यालयों, शाखा कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करते हुए यह सनिश्चित करने के लिए कहें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के समग्र लक्ष्य तथा कमज़ोर वर्ग के लिए 10% के उप-लक्ष्य के भीतर यह सुनिश्चित किया जाये कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का समान भाग प्रदान करने में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है ।

अग्रणी बैंकों को जिला ऋण योजना तैयार करते समय उपर्युक्त अपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए । कृपया प्राप्ति -सूचना दें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से हमें तुरंत अवगत करायें ।

भवदीय,

(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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