प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण योजना (पीएमइजीपी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण योजना (पीएमइजीपी)
आरबीआइ/2008-09/211
आरपासीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.41/09.04.01/2008-09
10 अक्तूबर 2008
अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)
प्रिय महोदय
प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण योजना (पीएमइजीपी)
जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम (आरइजीपी) का प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाइ) के साथ विलय करके प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण योजना (पीएमइजीपी) नामक एक नई योजना आरंभ की है।
2. पीएमइजीपी के कार्यान्वयन के तौर तरीकों के बारे में 18 सितंबर 2008 को सचिव, (एमएसएमइ) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सहित माइक्रो छोटे और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएमइजीपी पर जारी दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है। यह देखा जा सकता है कि पीएमइजीपी कार्यान्वयन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) एकमात्र राष्ट्र स्तरीय नोडल एजेंसी है।
3. अनुरोध है कि आप उक्त प्रलेखों में बैंकों के लिए बताए गए अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और योजना के कारगर कार्यान्वयन के लिए अपनी शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें।
4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीया
(आर.सेबेस्टियन)
महाप्रबंधक