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प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त

आरपीसीडी.प्लान.बीसी.सं./ 31 / 04.09.01/ 2002-03

29 अक्टूबर 2002

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और
स्थानीय क्षेत्र के बैंक

प्रिय महोदय,

प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त

कृपया हमारे दिनांक 14 फरवरी 2001 मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी./56/04.09.01/2000-2001 के पैरा 1.2.9(ix) का संदर्भ लें। जिसके द्वारा बैंकों को ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को दिए जाने वाले वित्त को 'कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी, जो कुछ शर्तों के अधीन था और जिसकी अधिकतम सीमा "प्रति डीलर 10 लाख रुपये तक" थी।

2. इस संबंध में परिपत्र संख्या एम.पी.डी.बी.सी./222/07.01.279/2002-03 दिनांक 29 अक्टूबर 2002 के साथ भेजे गए "वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा" पर गवर्नर महोदय के वक्तव्य के पैराग्राफ संख्या 107 का संदर्भ लिया जाता है। जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है, प्राथमिकता क्षेत्र और विशेष रूप से कृषि को ऋण वितरण में सुधार करने के लिए, ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को कृषि के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (अप्रत्यक्ष) के तहत दिए जाने वाले अग्रिम की सीमा को तत्काल प्रभाव से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाता है, इस संबंध में अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी।

3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

हस्ता /-

(ए.वी.सरदेसाई)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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